- धारा 379 के अनुसार, चोरी करने वाले व्यक्ति को कारावास या जुर्माना दोनों के रूप में सजा हो सकती है। दंड की मात्रा और सजा का प्रकार चोरी के लिए उपयुक्त दंड और सजा के प्रकार के आधार पर निर्भर करते हैं।
चोरी की गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित दंड व जुर्माना लगाये जा सकते हैं:
- दो साल तक कारावास और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना यदि चोरी की गंभीरता आम हो।
- तीन से सात साल की कारावास और जुर्माना, या उनमें से केवल एक, यदि चोरी की गंभीरता अधिक हो।
- अगर चोरी करने वाला व्यक्ति धन या संपत्ति की चोरी करता है, तो उसे ज्यादा सख्त दंड मिल सकता है। धन या संपत्ति के मामले में, कारावास अवधि दो से बढ़कर पांच वर्ष तक हो सकती है और/या जुर्माना भी ज्यादा हो सकता है।